
Ranchi: छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद झारखंड हाइकोर्ट में अभ्यर्थियों एवं परीक्षार्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. प्रार्थी कृष्ण मुरारी चौबे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई.
अदालत ने जेपीएससी द्वारा जवाब दिये जाने के बाद कहा कि प्रार्थी अगर चाहे तो राज्य सरकार एवं जेपीएससी द्वारा दाखिल किये गये जवाब का प्रतिउत्तर अदालत में दाखिल कर सकता है. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.
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इन मामलों को लेकर दायर की गयी है याचिका




ज्ञात हो कि जेपीएससी द्वारा इस मामले में कोर्ट के निर्देश के बाद जवाब दाखिल किया जा चुका है. प्रार्थी के द्वारा क्वालिफाइंग पेपर के नम्बर को जोड़े जाने एवम जेपीएससी द्वारा जारी किये गये रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.
वहीं कैडर एलोकेशन के विवाद को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. प्रार्थी चंदन कुमार की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सितंबर के दूसरे सप्ताह में इस मामले की सुनवाई की तिथि तय की है.
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हेड मास्टर नियुक्ति मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश
जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हेड मास्टर नियुक्ति मामले की भी सुनवाई हुई और अर्जुन सिंह के द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है.
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