
Ranchi: झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (झारेरा) अब और सख्ती के मूड में है. जिसके तहत बिल्डर्स किसी भी हाल में कस्टमर को ठग नहीं सकेंगे. अब रेरा ने किसी भी प्रोजेक्ट या फ्लैट की बिक्री के लिए प्रचार करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है. जिसके तहत कहीं भी प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर में बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा. इतना ही नहीं बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्डर्स किसी को भी प्लॉट खरीदने के लिए भी ऑफर नहीं दे सकते है. बताते चलें कि रेरा में बिल्डर्स के द्वारा ठगे जाने के मामले बढ़ने के बाद ही यह कदम उठाया गया है.
इसे भी पढ़ें:झारखंड: आचार्य और फाजिल डिग्रीधारी भी बन सकेंगे हाई स्कूल में शिक्षक
ऑनलाइन कंप्लेन का आप्शन


रेरा ने बिल्डर्स के खिलाफ कंप्लेन के लिए आनलाइन आप्शन भी शुरू कर दिया है. जिससे कि वे वेबसाइट पर जाकर मेल से कंप्लेन कर सकते है. इसके बाद रेरा मामले की जांच करते हुए उनपर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा. वहीं गलत जानकारी देकर ठगने पर खरीदारों को इसका हर्जाना भी बिल्डर्स से दिलाने में मदद करेगा.




जिसके लिए इमेल आइडी rera.jharkhand@gmail.com और 06512210170 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है. कई ऐसे बिल्डर है जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही काम शुरू कर चुके है, ऐसे लोगों की भी जानकारी रेरा को दे सकते है.
इसे भी पढ़ें:Jharkhand विधानसभा बजट सत्र: बजट पेश होने से पूर्व विधानसभा की कार्यवाही 45 मिनट के लिए स्थगित, भाजपा का हंगामा
ये होगा जरूरी
- बिना रजिस्ट्रेशन मार्केट बुक नहीं
- बिल्डर नही दे सकेगा बिक्री का ऑफर
- बिना रजिस्ट्रेशन प्लॉट खरीदने का आमंत्रण देने पर कार्रवाई
- प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड और प्रोस्पेक्टस में रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर और रेरा की वेबसाइट की जानकारी
इसे भी पढ़ें:Jharkhand विधानसभा बजट सत्र: पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी की