
Ranchi: राज्य में जन वितरण प्रणाली से जुड़े डीलरों के हाथ और मजबूत करने की तैयारी में सरकार लग गयी है. अरसे से राज्य के 25 हजार से अधिक डीलरों की मांग रही है कि उनका कमीशन दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है. तमिलनाडु जैसे राज्य में सरकार जन वितरण प्रणाली से जुड़े विक्रेताओं को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय तक दे रही है. इसी तरह की कुछ और बेहतर व्यवस्था झारखंड के डीलरों के लिये भी हो. इसे देखते खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड की ओर से डीलरों को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में कन्वर्ट करने की तैयारी की है.
अलग अलग जिलों में डीलरों को प्रज्ञा केंद्र सेवा प्रदाता के तौर पर आगे बढने को तैयार किया जा रहा है. यानि अब डीलर केवल तेल, गेहूं, चीनी नहीं बांटेंगे, वे जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में सुधार, बिजली बिल, मोबाइल-टीवी रिचार्ज और ऐसे ही अन्य काम भी करेंगे. इसके जरिये उनकी आय़ में बढ़ोत्तरी भी होगी.
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6000 से अधिक पीडीएस दुकान बनेंगे प्रज्ञा केंद्र
जानकारी के मुताबिक करीब 3 माह पहले खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि पीडीएस सेवा से जुड़े विक्रेताओं को प्रज्ञा केंद्र संचालन से भी जोड़ा जाये. इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गयी. इसके बाद से इस दिशा में जिला स्तर पर काम जारी है.
पहले चरण में राज्य के 6737 दुकानों (पीडीएस) को प्रज्ञा केंद्र के रूप में विकसित किये जाने का टारगेट है. इसके एवज में अब तक 1214 को प्रज्ञा केंद्र की सुविधा उपलब्ध भी करा दिये जाने की सूचना है. शेष में काम जारी है.
इन केंद्रों के जरिये अभी तो विभिन्न तरह के कार्ड तैयार करने, बिल जमा करने के काम होने हैं पर भविष्य में पीडीएस के जरिये ग्रामीण ई-स्टोर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित होंगे. इसके जरिये कई तरह की सामग्रियां भी बेची जा सकेंगी.
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अभी कितना मिलता है कमीशन
खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक डीलरों को 100 रुपये प्रति क्विंटल खाद्यान्न (चावल एवं गेहूं) पर कमीशन मिलते हैं. इसके अलावे चीनी पर 100 रुपये प्रति क्विंटल, नमक पर भी 100 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है. किरासन तेल पर प्रति लीटर 1 रुपये और धोती-साड़ी-लूंगी पर भी प्रति कपड़ा 1 रुपया का कमीशन दिया जाता है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन की राशि का प्रावधान किया गया है. इसमें से 35 रुपये केंद्र और 35 रुपये राज्य सरकार के स्तर से दिये जाते हैं.
ई-पॉश मशीन से खाद्यान्न वितरण करने पर 17 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एडिशनल मार्गिन दिये जाने का प्रावधान है. इसमें 50-50 फीसदी का खर्च केंद्र औऱ राज्य का है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा डीलर कमीशन के लिये 43.50 (35+8.50) रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जाता है. राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल की दर से डीलर को कमीशन के वास्ते 56.50 रुपये (100-43.50) का वहन राज्य निधि से किया जाता है.
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