
Ranchi: झारखंड विधानमंडल के सदस्यों के वेतन,भत्ता और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन किया गया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी. इसके तहत फर्नीचर और आवास के सजावट व रख-रखाव के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है. वहीं, प्रति वर्ष रख-रखाव के लिए 10 हजार रुपये को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को उपरस्कर-आवास सजावट इत्यादि के लिए तीन लाख मात्र व प्रति वर्ष 20 हजार रुपये,विधानसभा के मुख्य सचेतक ,उप मुख्य सचेतक उपरस्कर एवं आवास सुसज्जन के तहत एक टर्म के लिए तीन लाख रुपये तथा इसके रख-रखाव के लिए 20 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जायेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
एसटी,एससी,ओबसी,अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल देने की स्वीकृति दी गयी. इनमें 2020-21,2021-22 व 2022-23 के कक्षा आठ के वैसे छात्र-छात्राएं जो अभी नवीं-दसवीं में हैं उन्हें भी साइकिल दिया जायेगा. वर्तमान साल में जो आठवां कक्षा में है उन्हें भी साइकिल दिया जायेगा. बता दें कि विगत वर्षो साइकिल टेँडर फाइनल नहीं होने के कारण छात्रों को साइकिल नही दिया जा सका. अब लगातार तीन साल के छात्रों को साइकिल दिया जायेगा.
देवघर समाहरणालय भवन निर्माण की मंजूरी-52.53 करोड़ लागत आयेगी.
स्वर्गीय ललित प्रसाद के आश्रित पुत्र मुकेश कुमार श्रीवास्तव के अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए नियम शिथिल.
नई टेक्सटाइल नीति लाने तक 2016 की टेक्सटाइल नीति को एक साल का अवधि विस्तार.
झारखंड कराधान समाधान संशोधित विधेयक की स्वीकृति. इसे पहले राज्यपाल ने लौटा दिया था. इस विधयेक को अगामी शीतकालिन सत्र में लाया जायेगा. इसमें 3690 करोड़ का बकाया भुगतान होना जिसमें 500 करोड़ का राजस्व राज्य सरकार को मिलेगा.
केंद्रीय प्रलिस संगठन में समादेष्टा पद में नियुक्ति के लिए सेवा-शर्त नियमावली निर्धारित.
पशुपालन निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली बनी.
इसे भी पढ़ें: जानिये झारखंड में साल 2023 में कब-कब है सरकारी छुट्टी