
Ranchi : वैश्विक महामारी कोरोना काल की चुनौती बनी हुई है. वर्ष 2020 से दुनिया भर में शुरू हुई इस आपदा के चलते संक्रमितों को आईसीयू तक में एडमिट होना पड़ा है. लाखों ने जान भी गंवायी है. झारखंड में भी पिछले दो सालों में 5100 से अधिक लोगों की जान इसके चलते गयी है. अब राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के आश्रित को मुआवजा राशि दिए जाने की पहल की है.
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कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को 50,000 रुपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा. गह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (झारखंड सरकार) ने इसके लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया है. आवेदक अपना आवेदन अपनी सहुलियत के अनुसार नजदीकी सीओ या एसडीओ अथवा डीसी को दे सकते हैं. कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में अनुग्रह अनुदान की राशि के लिए जारी फॉर्मेट के मुताबिक आवेदन करना होगा. आवेदन वेबसाइट http://covid19compensation.jharkhand.gov.in/ पर ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है.


किन बातों का ध्यान जरूरी


गृह विभाग (झारखंड) के मुताबिक अनुदान के लिए आवेदन के साथ कोविड से मृत्यु के संबंध में स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, दावा पेश करने वाले का पहचान पत्र और बैंक खाता ( स्व अभिप्रमाणित) भी देना है. अगर किसी आवेदक के पास कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र नहीं हो तो डीसी द्वारा गठित समिति के पास सीधे आवेदन कर सकते हैं.
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