
Ranchi: तंबाकू और सुपारी खाकर इधर-उधर थूकने वालों पर अब प्रशासन नकेल कसेगी. स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस संबध में आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है की गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है.
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तंबाकू-गुटखा बिक्री पर बैन


ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जानी है. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य में ऐसे वस्तुओं के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण रोक लगायी गयी है. इसके मद्देनजर किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के आसपास तंबाकू, गुटखा आदि की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है.




विभाग की ओर से बताया गया है, ऐसा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जानी है. आदेश में है कि तंबाकू-सुपारी खाने वाले लोंगों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोविड 19 संक्रमण छूने, खांसने, छींकने या थूकने से फैलता है. जिसके एहतियातन यह कदम उठाया गया है.
ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक
विभाग के अनुसार, सभी स्वास्थ्य परिसर, शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, थाना, या किसी भी सार्वजनिक स्थल चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, आदि में तंबाकू का उपयोग नहीं किया जायेगा. साथ ही इसके आसपास के इलाकों में इसकी बिक्री भी नहीं की जायेगी. इन वस्तुओं में तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई-हुक्का, ई-सिगरेट के उपयोग और बिक्री पर रोक लगायी गयी है.
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