
Jamshedpur : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कथित बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉक्टर ओपी आनंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बीते 9 और 18 जून को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज कर दिया है. मामला 8 जून 2021 को डॉक्टर ओपी आनंद के आवास से जप्त दवाओं की बरामदगी से जुड़ा है. इसे ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी के बयान पर थाना में मामला दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट के इस फैसले पर डॉक्टर ओपी आनंद ने खुशी जताई है. हालांकि उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पूरी तरह से समझने के बाद ही वे इस संदर्भ में ज्यादा कुछ कह पाएंगे.
कोरोनाकाल में पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी
पिछले साल कोरोना संक्रमण काल में आदित्यपुर के ही रहनेवाले एक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर आनंद पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था. उस मामले में जांच अधिकारी के बयान पर डॉक्टर ओपी आनंद एवं उनकी पत्नी सरिता आनंद, डॉक्टर रक्षित आनंद को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 304, 386, 354 सी और 34 के तहत दोषी मानते हुए न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसके बाद 23 मई 2021 को पुलिस ने डॉक्टर आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.


स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ बयानबाजी का मामला पकड़ा था तूल


इस बीच डॉक्टर ओपी आनंद का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ कथित बयानबाजी का मामला जमकर तूल पकड़ा था. साथी स्वास्थ्य मंत्री को भला बुरा कहते हुए उनका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था. उसके बाद से डॉक्टर ओपी आनंद की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थी. उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.
इसे भी पढ़ें – रांची : एयरपोर्ट पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे मामले में जांच के आदेश, DC ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट