
Jamshedpur : जमशेदपुर के बर्मामाइंस के कैरेज कॉलोनी निवासी लाखो सिंह की हत्या मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया. इसके पहले 13 मई को फैसला आना था पर किसी कारणवश न्यायलय ने फैसले की तारीख को बढ़ाकर 18 मई कर दिया था. इस मामले में मो. अफजल, बसंत उपाध्याय, रौनक सिंह और राजा मजुमदार को आरोपी बनाया गया था.
ये है मामला
16 अगस्त 2019 को बर्मामाइंस कैरेज कॉलोनी निवासी लाखो सिंह का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में लाखो सिंह की मां रानी कौर ने 10 दिन बाद 26 अगस्त को बर्मामाइंस थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने छानबीन के दौरान बसंत उपाध्याय और मो अफजल को गिरफ्तार किया था पर दोनों ने पुलिस को बताया था कि लाखो की हत्या जिलिंगगोड़ा डैम के पास दारु की बोतल उसके पेट में घुसाकर उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया था. हालांकि पुलिस ने काफी छानबीन की पर शव को बरामद नहीं कर पाई थी.


इसके बाद 21 सितंबर 2019 को पुलिस के हत्थे चढ़े रौनक सिंह ने पुलिस के समक्ष हत्या के कई राज खोले. रौनक ने पुलिस को बताया था कि जिलिंगगोड़ा डैम के पास दारु की बोतल से नहीं बल्कि परसुडीह के डीवीसी कार्यालय के पीछे गोली मारकर उसकी हत्या की थी. पुलिस ने हत्या के 36 दिन बाद लाखो का शव डीवीसी कार्यालय के पीछे झाड़ियों से बरामद किया था.


ये भी पढ़ें- जमशेदपुर : जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड के वासी बिजली की समस्या से त्रस्त, जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी