
Jamshedpur : बीते साल सोनारी नौलखा अपार्टमेंट में गोलीबारी मामले में निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता की बुधवार को प्रताड़ना मामले में न्यायिक दंडाधिकारी मरियम हेम्ब्रम की कोर्ट में पेशी हुई.
आरोपी मनोज कुमार पर धारा 341, 323 और 325 लगाते हुए आरोप गठित कर दिया गया है. कोर्ट ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिये है. हालंकि इस मामले मे लगी धारा 307 को कोर्ट ने निरस्त कर दिया.
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क्या है मामला


पिछले साल 26 जुलाई को निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता ने सोनारी स्थित नौलखा अपार्टमेंट में अपने सर्विस रिवाल्वर से अपनी मुंहबोली सास देवंती देवी, पत्नी पूनम गुप्ता और साले चंदन कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था.
जिसमें सास देवंती देवी की मौके पर ही मौत हो गयी थी. हालांकि मनोज मौके से फरार हो गये थे. लेकिन एक महीने बाद खुद थाना पहुंच अपनी गिरप्तारी दी थी. इससे पहले पत्नी पूनम गुप्ता ने सोनारी थाना में प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.
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