
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बुधवार को जमानत दे दी. कांग्रेस ने आइएनएक्स मीडिया लॉन्ड्रिंग केस में पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को जमानत मिलने का पार्टी ने स्वागत किया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बुधवार को स्वागत करते हुए पार्टी ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है.
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इस मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं




15 मई, 2017: सीबीआइ ने 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज की.
16 फरवरी, 2018: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया. सीबीआइ ने पूछताछ के लिए चिदंबरम को समन किया.
30 मई, 2018: चिदंबरम ने सीबीआइ के भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत याचिका का अनुरोध करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की.
23 जुलाई, 2018: प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.
25 जुलाई, 2018: हाइकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी.
25 जनवरी, 2019: हाइकोर्ट ने दोनों मामलों में अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.
20 अगस्त, 2019: हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कीं. अदालत ने इस आदेश पर तीन दिन के लिये रोक लगाने का चिदंबरम का अनुरोध ठुकरा दिया. चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिये यह राहत चाहते थे.
21 अगस्त, 2019: सीबीआइ मामले में चिदंबरम गिरफ्तार.
22 अगस्त, 2019: चिदंबरम को चार दिन के लिए सीबीआइ की हिरासत में भेजा गया, जो पांच सितंबर तक समय-समय पर बढ़ता रहा.
05 सितंबर, 2019: सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत से इनकार से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज की.
05 अक्टूबर, 2019: दिल्ली की अदालत ने निदेशालय को तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की इजाजत दी.
16 अक्टूबर, 2019: निदेशालय ने तिहाड़ जेल में ही चिदंबरम से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार किया.
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17 अक्टूबर, 2019: चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया.
18 अक्टूबर, 2019: सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम एवं 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया.
21 अक्टूबर, 2019: सीबीआइ की अदालत ने जांच एजेंसी के आरोप पत्र का संज्ञान लिया और 24 अक्टूबर तक पी चिदंबरम को तलब किया.
22 अक्टूबर, 2019: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को जमानत दी.
24 अक्टूबर, 2019: दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूछताछ के लिये 30 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा.
25 अक्टूबर, 2019: सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की.
30 अक्टूबर, 2019: चिदंबरम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.
30 अक्टूबर, 2019: दिल्ली की अदालत ने धन शोधन मामले में 13 नवंबर तक चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
13 नवंबर, 2019: दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ायी.
15 नवंबर, 2019: उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में चिदंबरम को जमानत से इनकार किया.
18 नवंबर, 2019: चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.
21 नवंबर, 2019: दिल्ली की अदालत ने ईडी को 22, 23 नवंबर को चिदंबरम से तिहाड़ में पूछताछ की अनुमति दी.
27 नवंबर, 2019: दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ायी.
28 नवंबर, 2019: उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा.
04 दिसंबर, 2019: उच्चतम न्यायालय ने आइएनएक्स धन शोधन मामले में चिदंबरम को जमानत से इनकार से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को निरस्त करते हुए उन्हें जमानत दे दी. चिदंबरम 21 अगस्त से 106 दिन तक हिरासत में रहे हैं.