
Chatra: गरीब भूख से नहीं मरें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्डधारकों को पांच पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य देने का प्रावधान बनाया गया है. निर्धारित खाद्यान सुदरवर्ती क्षेत्रों के शत प्रतिशत ग्रामीणों तक पहुंचे, इसी बात को ध्यान में रखते हुवे डीसी अबू इमरान ने संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है. डीसी के निर्देश के आलोक में डीएसओ सलमान जफ़र खीजरी समेत प्रखंड विकास पदाधकारी, कान्हाचट्टी बीडीओ हुलास महतो और कार्यपालक दण्डाधिकारी ईश्वर कुमार ने कान्हाचट्टी प्रखंड के बेंगो कला पंचायत पहुंचकर आधे दर्जन जनवितरण प्रणाली की दुकानों की जांच की.डीएसओ सलमान जफ़र खीजरी ने बताया कि डीसी अबू इमरान के निर्देशानुसार सभी पदाधिकारियों ने दो-दो जनवितरण प्रणाली की दुकान की जांच की.
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जांच पदाधिकारियों को गरीब ग्रामीण व लाभार्थियों ने बताया कि जविप्र दुकानदार के द्वारा प्रति महीना खाद्यान्न नहीं दिया जाता है. जब किसी महीना का खाद्यान्न दिया भी जाता है तो निर्धारित वजन से कम दिया जाता है. इतना ही नहीं महीने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दो बार के राशन की जगह एक ही बार दिया जाता है. जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों से जब कम अनाज की शिकायत करते हैं तो अभद्र व्यवहार किया जाता है. जांच टीम ने बताया कि जांच रिपोर्ट डीसी अबु इमरान को जल्द पेश किया जाएगा और दोषी डीलर किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जायेंगें.