
Ranchi: राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए सितंबर माह का वेतन 28 सितंबर से निर्गत करने का फैसला लिया है. राज्य के सभी सरकारी कर्मियों,राज्यपाल सचिवालय, झारखंड विधानसभा के कर्मियों और झारखंड उच्च न्यायालय सहित अन्य कार्यालयों के सभी अधिकारी व कर्मियों को वेतन भुगतान हर हाल में 28 सितंबर तक करने का आदेश दिया है. इस संबंध में गुरूवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में वित्त विभाग ने झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 में निहित्त प्रावधान के आलोक में यह फैसला लिए जाने की बात कही है.
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सभी विभागों,महालेखाकार को भेजा गया पत्र
वित्त विभाग ने इससे संबंधित जारी पत्र झारखंड के प्रधान महालेखाकार के साथ-साथ सभी विभागों के सचिव,प्रधान सचिव,अपर मुख्य सचिव के अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्य सचिव के उप सचिव,सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त,सभी उपायुक्त, नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त, झारखंड विधानसभा सचिवावय के अवर सचिव,पीएमयू,वित्त विभाग अंतर्गत सभी कोषागार व उप कोषागार पदाधिकारी को भेज दिया है ताकि ससमय इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके.