
Patna: बिहार में सभी मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य समेत सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पदधारक लोकसेवक घोषित हैं और सभी को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी है.
मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के साथ अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में राशि दी जा रही है. राज्य सरकार सभी जनप्रतिनिधियों के लिए निर्देश जारी किया है. पंचायत के वैसे लोकसेवक जो अपने संपति का ब्योरा नहीं देंगे, उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.