
New Delhi : अगर आप परिवहन के कारोबार में हैं और आपकी गाड़ी आठ साल पुरानी है, तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइये. सरकार आठ साल पुरानी सभी गाड़ियों पर अब ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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अधिसूचना जारी करने से पहले राज्यों से राय लेगी केंद्र सरकार
आठ साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स चुकाने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जायेगा. हालांकि, केंद्र सरकार इसे लेकर कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले इस प्रस्ताव को राज्यों को भेजकर उनकी भी राय लेगी. इस टैक्स से मिलनेवाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जायेगा.
10 से 25 फीसदी तक लगाया जा सकता है ग्रीन टैक्स
आठ साल से पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है. निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जायेगा. सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा. सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स (रोड टैक्स का 50%) प्रस्तावित किया है.
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