
Ranchi : जनवितरण प्रणाली, स्कूलों में मिलने वाला मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार या टेक होम राशन (THR) सेवाओं में शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY) और कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) से भी पर्याप्त सेवाएं नागरिकों, लाभुकों को तरीके से नहीं मिल पातीं. ये सभी स्कीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही हैं. जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराती हैं. अब राज्य खाद्य आयोग ने इन योजनाओं का समुचित लाभ अपने स्तर से सुनिश्चित कराने को पहल की है.
इसके लिये एक वाट्सएप नंबर 9142622194 जारी किया है. आयोग के अवर सचिव नरेश प्रसाद केवट के स्तर से इस संबंध में आम सूचना जारी की गयी है. कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल स्कीम में किसी तरह की गड़बड़ी की खबर इस पर दी जा सकती है.
इसे भी पढ़ें : Jharkhand NEWS : कोल्हान में जल्द शुरू होगी ग्रामीण बस सेवा,मिलेगी यात्रियों को होगी सुविधा


किस तरह की शिकायतें होंगी दर्ज




जनवितरण प्रणाली केंद्रों में डीलरों की मनमानी, लापरवाही की शिकायत कार्डधारी करते रहे हैं. समय पर राशन नहीं दिया जाना, निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाना, E-Pos से निकलने वाला रसीद नहीं दिया जाना, डीलर
द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से अधिक पैसे की मांग करना और अन्य शिकायतें भी इनमें शामिल हैं.
इसी तरह स्कूलों में मिड डे मील का लाभ तरीके से नहीं मिल पाने की शिकायत बच्चे या उनके अभिभावक करते हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार या टीएचआर नहीं दिये जाने का मसला भी विवाद का कारण बनता रहता है. PMMVY का लाभ नहीं दिया जाना भी लाभुकों की हकमारी है. कुपोषण उपचार केंद्र द्वारा लाभुकों के साथ जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार नहीं अपनाया जाना एक गंभीर मसला है. अब इन सारे सवालों के निदान के लिये खाद्य आयोग द्वारा जारी नंबरों पर शिकायत की जा सकती हैं.
इसे भी पढ़ें : रांची पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री में की छापेमारी , पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
खाद्य आयोग के मुताबिक संबंधित योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाने की स्थिति में भुक्तभोगी या लाभुक जारी किये गये नंबर पर इससे संबंधित साक्ष्य भेज सकते हैं. फोटोग्राफ, वीडियो भी इस पर दिये जा सकते हैं. सेवा में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तय प्रावधानों के अनुसार जरूरी वैधानिक कदम उठायेगा.
इसे भी पढ़ें : टाटा स्टील के एमडी सहित अन्य अधिकारियों पर संज्ञान