
Ranchi: नियामक आयोग नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है. मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत मे हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर फिजिकल मोड में बैठक कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है तो वर्चुअल मोड में बैठक कर नियुक्ति करें. मामले मे विधि विभाग की ओर से जवाब भी दाखिल किया गया. जिसमें मामले की जानकारी दी गयी. इस दौरान विभाग से कमेटी सद्स्यों से संपर्क नहीं होने की जानकारी दी. विधि विभाग ने कहा कि नियामक आयोग मामले में बैठक 25 मार्च के बाद होगी.
जानकारी हो कि पिछले दो साल से राज्य नियामक आयोग में अध्यक्ष समेत सदस्य पद खाली है. जिससे राज्य में बिजली टैरिफ निर्धारण से लेकर अन्य कामकाज ठप है.
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