
Ranchi : संत कोलबस कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले के याचिकार्ता डॉ सुशील टोप्पो हैं. सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वीसी और छोटानागपुर डायसिस से जवाब मांगा है. इसके लिए कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी. दायर याचिका में डॉ टोप्पो ने बताया है कि वीसी के आदेश से डॉ टोप्पो को प्राचार्य पद से हटा दिया गया है. जबकि संत कोलंबस कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति छोटानागपुर डायसिस की ओर से की जाती है.
जिस पर वीसी सिर्फ अनुमति देते हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि डॉ टोप्पो को पद से हटाते हुए वीसी अन्य प्रोफेसर को प्रिंसिपल बनाया, जो कम अनुभवी है. याचिकार्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसीक सोरेन पक्ष रख रहे हैं.
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