
Ranchi: जेवीएम से बीजेपी में शामिल हुए छह विधायकों के मामले पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च तय की गई है.
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स्पीकर कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया था
2014 में जेवीएम से बीजेपी में शामिल हुए छह विधायकों पर दल-बदल मामले पर स्पीकर कोर्ट ने फैसले में सभी छह विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को अमान्य ठहराया है. साथ ही जेवीएम के बीजेपी में विलय की बात को सही ठहराया गया है. जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी. इस फैसले के विरोध में बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है.
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कौन छह विधायक भाजपा में हुए थे शामिल
चंदनकियारी से अमर बाउरी, सारठ से रणधीर सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, बरकट्ठा से जानकी यादव, सिमरिया से गणेश गंझू, डालटनगंज से आलोक चौरसिया.
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