
Ranchi : एनआइए जांच के आदेश को निरस्त करने को लेकर विनोद कुमार गंझू और बिंदेश्वर गंझू की क्वैशिंग याचिका की सुनवाई बुधवार को हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में हुई. कोर्ट ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया. सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने विनोद गंझू और बिंदेश्वर गंझू के खिलाफ टंडवा थाना से जुड़े कांड संख्या 2 / 2016 मामले में एनआइए जांच का आदेश दिया था. जिसके बाद एनआइए ने इस मामले को टेकओवर करते हुए अनुसंधान पूरा किया था और मामले में चार्जशीट दाखिल की है. रांची के एनआइए कोर्ट में मामले में ट्रायल चल रहा है. प्रार्थी का कहना था कि सक्षम अधिकारी की अनुशंसा के आलोक में गृह मंत्रालय द्वारा उसके खिलाफ एनआइए जांच का आदेश देना नियम संगत नहीं है. विनोद कुमार गंझू और बिंदेश्वर गंझू का कहना है कि उसके खिलाफ सीएलए और यूएपीए के तहत केस किया गया है. मामले में केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पैरवी की.
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