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ई-पास व्यवस्था खत्म करने की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, कहा- यह जरूरी है

Ranchi : ई-पास व्यवस्था खत्म करने से संबधित जनहित याचिका हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ने की. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ई-पास जरूरी है. निजी दैनिक जरूरतों के लिए वाहनों की जरूरत नहीं है.

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लोग पैदल भी चल सकते हैं. कोर्ट ने सरकार के निर्णय को उचित बताते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों को सरकार को सहयोग करना चाहिए. ये कदम सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई. जिसमें दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज की.

बता दें मामले में याचिका राजन कुमार सिंह की ओर से की गयी थी. जिसके अधिवक्ता अनुप अग्रवाल थे. याचिका दायर करते वक्त श्री राजन ने बताया था कि ई-पास की व्यवस्था लेागों की निजता के अधिकार का हनन है. ऐसे में इसे रद्द करना चाहिए. साथ ही मांग की गयी थी कि स्थानीय काम काज के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म की जाये. याचिका में ई-पास बनाने की प्रकिया को एक जटिल प्रक्रिया बतायी गयी थी.

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