
- 1 अगस्त 2016 की जगह आयोग ने किया 1 अगस्त 2011
- सैकड़ों छात्र परीक्षा देने से हो जायेंगे वंचित
Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी 2021 परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को मामले में सुनवाई हुई. याचिका अमित कुमार और मुकेश कुमार की ओर से दायर की गयी थी.
जिसमें जेपीएससी कंबाइड परीक्षा में उम्र सीमा की छूट मांगी गयी थी. हाइकोर्ट की ओर से याचिका नामंजूर करने के बाद अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की ओर से उम्र सीमा 1 अगस्त 2011 कर दी गयी, जो पहले 1 अगस्त 2016 थी.
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राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील राजीव रंजन ने पक्ष रखा. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजीव कुमार शामिल हुए. जबकि जेपीएससी की ओर से संजॉय पालीवाल और प्रिंस कुमार ने दलील पेश की. जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज की. बता दें मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई.
इसके पहले मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार को हुई थी. जिसमें कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था. हाइकोर्ट की ओर से याचिका नामंजुर होने से सैकड़ों छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पायेंगे. बता दें याचिका कर्ताओं की दलील थी कि जेपीएससी उम्र सीमा की छूट जारी रखें.
इसे फिर से 1 अगस्त 2016 करने की मांग की जा रही थी. जिसे जेपीएससी ने 1 अगस्त 2011 कर दिया है. वहीं सरकार की ओर से पहले ही फैसला लिया गया है कि सरकार हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करेगी.
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