
Ranchi : बड़ा तालाब समेत राजधानी के अन्य जलाशयों के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में यह सुनवाई हुई. जिसमें मुख्य रूप से बड़ा तालाब और जलाशयों के आस-पास हो रहे अतिक्रमण पर चर्चा हुई. इस दौरान कोर्ट ने बड़ा तालाब के सुन्दरीकरण पर उपायुक्त की ओर से दायर जवाब पर नगर आयुक्त को शपथ पत्र देने को कहा. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते के बाद का समय दिया गया. इस दौरान नगर विकास सचिव, डीसी रांची और नगर निगम आयुक्त मौजूद थे.
इसके पहले दो सप्ताह पहले मामले में सुनवाई हुई थी. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जलाशयों के सर्वे के लिए गठित कमेटी को नामंजूर कर दिया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि मामला हाइकोर्ट में चल रहा है. ऐसे में सरकार कमेटी गठित कैसे कर सकती है. यह निर्णय कोर्ट लेगी कि कमेटी में कौन-कौन शामिल होंगे. बता दें कि मामले में जनहित याचिका अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने दायर की थी.
30 सालों में जलाशयों के हाल पर मांगी थी रिपोर्ट
मामले में पिछले कुछ सालों से सुनवाई हो रही है. खुशबू कटारूका की ओर से दायर जनहित याचिका में बड़ा तालाब और राजधानी में स्थित जलाशयों के आस पास हो रहे अतिक्रमण का मामला उठाया गया है. जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीस साल पहले राजधानी में स्थित जलाशयों और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी नगर निगम और राज्य सरकार से मांगी थी. हालांकि निगम की ओर से इसके लिए समय मांगा गया था. वहीं राज्य सरकार की ओर से मामले में कमेटी गठित करने की बात की गयी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.