
Ranchi : नक्शा विचलन के एक मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. इसकी सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में हुई. मामले में कोर्ट ने रांची नगर निगम की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दिया. साथ ही कोर्ट ने मामले में नगर निगम से जवाब मांगा गया है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता एमएम पाल ने कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा कि उनके मकान में बने गैराज को तोड़ने के लिए रांची नगर निगम ने नोटिस जारी किया है.
रांची नगर निगम की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के तहत राज्य के जल स्रोतों पर हुए अतिक्रमण के तहत हिनू के भुसुर नदी के पास मकानों की नापी की गई. इस दौरान इनके मकान में बने गैराज का नक्शा मांगा गया. उक्त नक्शे में गैराज नहीं होने पर गैराज को तोड़ने के लिए नगर निगम की ओर से आदेश किया गया है.

