
Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट में सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में पूरी हो गयी. मामले में जेपीएससी, राज्य सरकार, प्रार्थी एवं हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पक्ष रख दिया गया. अदालत ने मामले में फैसले के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की. यह सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया. पूर्व में जेपीएससी की ओर से संशोधित शपथ पत्र दायर किया गया था. इसमें कहा गया है कि पूर्व में दाखिल शपथ पत्र के पारा 21 में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की बात कहना गलत है. इसलिए इसमें सुधार किया गया है.
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जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया है. बता दें कि भास्कर ने इस मामले में याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि सहायक अभियंता की नियुक्ति में कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया है.


वहीं आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए सामान्य श्रेणी में रखा गया है. जबकि पीटी परीक्षा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.




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