
Varanasi : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित कर दी है. जानकारी के अनुसार 31 साल पहले 1991 के मामले में सुनवाई टली है. अब 6 जुलाई को सुबह 10 बजे सुनवाई होगी. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगाई थी. मामले में आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
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कोर्ट कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में 12 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी


वहीं कोर्ट कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में 12 पन्नों की रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है. वहीं भारी भीड़ के कारण ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के गेट बंद कर दिए गए हैं. नमाज के लिए लोग भारी संख्या में जुटे थे. वहीं जुमे की नमाज की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.


मस्जिद कमेटी ने कहा है कि पूरी मस्जिद भर चुकी है. मस्जिद कमेटी ने आस-पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की है. ज्ञानवापी में मौलाना की अपील पर नमाजी भड़क गए. विशेष अधिवक्ता आयुक्त (स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर) ने गुरुवार को बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किये गए आयोग के सर्वेक्षण कार्य की रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है.
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ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी भीड़
Varanasi | Devotees gathered outside Gyanvapi mosque to offer Friday prayers
Earlier today, the masjid committee had appealed to the people to come to the mosque in small numbers due to the sealing of the ‘Wazukhana’ pic.twitter.com/2Z58tusOi1
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 20, 2022
सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिले की एक अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने 14, 15 और 16 मई को किए गए सर्वेक्षण कार्य की रिपोर्ट जिला सिविल न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश कर दी गई है.
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कोर्ट करेगा आगे की कार्रवाई
यादव ने बताया कि अदालत द्वारा हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र ने छह और सात मई को की गई ज्ञानवापी परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट बुधवार देर शाम अदालत को सौंप दी थी.
विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा कि मैंने 14, 15 और 16 मई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी है. रिपोर्ट में क्या है यह मुझे बताने का अधिकार नहीं है. अब रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही अदालत करेगी.
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