
New Delhi : केंद्र सरकार ने बुधवार को डीजल के निर्यात पर शुल्क में कटौती का एलान किया जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया. आज यानी 17 नवंबर से से नई दरें लागू होंगी. सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर 17 नवंबर से 9,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है.
एटीएफ पर निर्यात कर में कोई बदलाव नहीं
अप्रत्याशित लाभ कर की हर 15 दिन में की जाने वाली समीक्षा में सरकार ने डीजल के निर्यात पर शुल्क को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया. डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल है. जेट ईंधन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क, जो एक नवंबर को पिछली समीक्षा में पांच रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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