
Ranchi : लोहरदगा जिले में शांति भंग करने से संबंधित एक मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत से पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह मामला 7 साल पुराना है जिस पर आज फैसला आया है. इस मामले में बंधु तिर्की पर लोहरदगा जिले में शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ कर अपमानित करने, धमकी देने जैसे आरोप लगे थे.
बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुड़ू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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