
Ranchi: राज्य सरकार ने गोड्डा के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता व झाप्रसे कैडर के अधिकारी लखी राम बास्को को दोबारा से निलंबित कर दिया है. उनके उपर गोड्डा के सुंदरनगर थाना में फर्जीवाड़ा और गड़बड़ियों को लेकर 2017 में ही प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसके बाद उन्हें न्यायकि हिरासत में भेजा गया था. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर उन्हें घाधीडीह केंद्रीय कारागार में रखा गया था. पूरे मामले की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2022 के प्रभाव से उन्हें निलंबित किया था. निलंबन अवधि समाप्त होने और जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में 12 दिसंबर 2022 को योगदान दिया था. पूरे मामले की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने जांच प्रकिया पूरी होने तक पुन: उन्हें 12 दिसंबर 2022 की तिथि से ही निलंबित करने का फैसला लिया है. निलंबन अवधि में बास्के का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त रांची कार्यालय रखा गया है वहां हाजिरी देंगे. इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ता उन्हें दिया जायेगा. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है.

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