
New Delhi: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है. शुक्रवार दोपहर राऊज एवन्यू कोर्ट ने सजा सुनाते हुए पूर्व सीएम पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने गुरुवार को सीबीआई के वकीलों और ओम प्रकाश चौटाला की दलीलें सुनीं, जिन्हें 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में दोषी ठहराया गया.
बहस के दौरान सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को अधिकतम सजा देने की मांग की. वहीं, ओपी चौटाला के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सजा में नरमी बरतने की अपील की. ओम प्रकाश चौटाला ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में कहा कि मैं जन्म से विकलांग हूं. मुझे जेल में अस्थमा हुआ है, मैं इस केस में कस्टडी में भी रह चुका हूं. मेरी उम्र 87 साल है और मैं 90 प्रतिशत विकलांग हूं. मैं बिना किसी की मदद के कहीं आ-जा नहीं सकता हूं.
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इससे पहले चौटाला को 22 जनवरी 2013 को जेबीटी टीचर्स भर्ती घोटाले में सजा हो चुकी है. इस घोटाले के मामले में उन्हें भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिया गया था.
भर्ती घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 7 साल और आपराधिक साजिश के मामले में 10 साल की सजा हुई थी.
इस मामले ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके बड़े अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया था. कुल 55 लोग दोषी साबित हुए थे.
जेबीटी टीचर्स भर्ती घोटाला 2000 में आया था. ये मामला 3,206 टीचर्स की गैर-कानूनी तरीके से हुई भर्ती से जुड़ा था. पिछले साल 2 जुलाई को सजा पूरी होने के बाद चौटाला रिहा हुए थे.
ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 7 बार विधायक और 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं. वो 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990, 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 और 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे हैं.