
Ranchi : रांची राजधानी समेत राज्यभर में तंबाकू की बिक्री करने के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके तहत 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी और उस पर फाइन भी लगाया जायेगा. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार किसी भी तरह के फूड आइटम नहीं बेच सकेंगे. ऐसे में उन्हें अपनी दुकान में केवल तंबाकू प्रोडक्ट ही रखना होगा. वहीं फूड लाइसेंस लेकर कारोबार कर रहे दुकानदारों को किसी भी हाल में तंबाकू बिक्री का लाइसेंस नहीं जारी किया जायेगा.
बताते चलें कि रांची नगर निगम बुधवार से तंबाकू वेंडर लाइसेंस को लेकर अभियान शुरू करेगा. इसके बाद भी शहर में अगर कोई बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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इसका करना होगा पालन




- पहले से फूड लाइसेंसवाले दुकानदारों को नहीं मिलेगा तंबाकू लाइसेंस
- सभी तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य
- लाइसेंस लेने के साथ ही भरना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म
- बगैर लाइसेंस लिए तंबाकू उत्पाद बेचनेवाले पर होगी कड़ी कार्रवाई
- तंबाकू से जुड़े प्रचार प्रसार पर रहेगी रोक
- नगर निगम का धावा दल कोटपा अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ चलायेगा सघन अभियान
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में नहीं बेचा जायेगा तंबाकू उत्पाद
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