
Ranchi : नये साल में झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर दी है. राज्य में सरकारी नौकरी करने की निर्धारित उम्र की अवधि को विस्तार दिया है. विभिन्न श्रेणी के लिए जो उम्रसीमा राज्य में निर्धारित की गयी थी, उसका प्रभाव 31 दिसंबर 2020 के समाप्त हो गया. इसके बाद कार्मिक विभाग ने अवधि विस्तार देते हुए इसे 31.12.2025 तक के लिए प्रभावी कर दिया है. मतलब राज्य में 25 जनवरी 2016 में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा तय की थी, उसकी अवधि 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो गयी. इसी उम्र सीमा के प्रभाव को विस्तार दिया गया है. वहीं सभी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार को सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्रसीमा में 10 वर्ष की बढ़ोत्तरी को प्रभावित रखा गया है.
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क्या है उम्र सीमा
राज्य में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है. वहीं इसी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्रसीमा 45 वर्ष है. इसी तरह पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्रसीमा 37 वर्ष है. इसी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्रसीमा 47 वर्ष है. अनारक्षित, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष है. इसी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार की उम्र सीमा 48 वर्ष है. एससी-एसटी वर्ग के महिला और पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित उम्र सीमा 40 वर्ष है. इसी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार की अधिकतम उम्रसीमा 50 वर्ष है.
क्या कहता है कार्मिक विभाग
कार्मिक विभाग ने अधिकतम उम्र सीमा की प्रभावी तिथि को विस्तार देने को महत्वपूर्ण बताया है. विभाग के अनुसार सरकारी पदों में नियुक्ति के लिए उम्र सीमा के प्रभाव को विस्तार दिया जाना जरूरी था. इसी आलोक में यह अधिसूचना जारी की गयी है. वहीं सभी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष अधिक का समय मिलना 12 अक्टूबर 2018 को तय की गयी थी, जो यथावत जारी रहेगी.
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