
New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में 117.74 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी का हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने को लेकर अस्थायी आदेश जारी किया. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार उसने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत वाई एस जगनमोहन रेड्डी से संबंधित इंदु एपीएचबी मामले में आई श्याम प्रसाद रेड्डी, इंडु प्रोजेक्ट्स, एम्बैसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स तथा वंसत प्रोजेक्ट्स कंपनियों की 117.74 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर राजनेता तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की है. प्राथमिकी में कहा गया है कि मई 2004 से जगन ने कई कंपनियां गठित की जिसमें राज्य सरकार के सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र), सिंचाई अनुबंध, रीयल एस्टेट उद्यमों में छूट : मंजूरी, खनन समेत अन्य क्षेत्रों में निर्णय से होने वाले लाभ के एवज में लाभार्थियों ने निवेश किये.

इसे भी पढ़ें : तीन तलाक पर गतिरोध जारी, राज्यसभा में हंगामा, बिल को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव
Slide content
Slide content