
Jamshedpur : कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर पर एसडीजेएम की कोर्ट की ओर से लगाये गये जुर्माने के आदेश को जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया. मामला कोरोना संक्रमण काल के दौरान कदमा के अंकुर पैथोलॉजी लैब में अनियमितता को लेकर की गई छापेमारी और उसके संचालक डॉ राजेश मोहंती की गिरफ्तारी से जुड़ा है. अस्वस्थता की वजह से डॉ मोहंती को एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया था. फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर किया गया था. उनकी हालत डिस्चार्ज करने लायक नहीं थी. इस कारण उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया था. इसी मामले में एसडीजेएम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कदमा थाना प्रभारी एवं डॉ मोहंती के इलाज कर रहे चिकित्सक पर तीन सौ रुपये जुर्माना का आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ थाना प्रभारी ने जिला जज की अदालत में अपील की थी.
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