
Deoghar : शादी-विवाह में इन दिनों धड़ल्लेr से डीजे का इस्तेoमाल हो रहा है. इस संबंध में देवघर जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही है. इससे जुड़ी मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए देवघर एसडीओ दिनेश यादव द्वारा देवघर अनुमंडल अन्तर्गत सभी विवाह स्थल, बैंकेट हॉल, मैरेज हॉल एवं होटल की 500 गज के परिधि में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है.
Slide content
Slide content
इस आदेश के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे का प्रयोग पूरी तरह से निषेध रहेगा. सभी विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, होटल एवं डीजे संचालक को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.
उक्त समयावधि के अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे बजाने हेतु निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
वहीं बिना अनुमति के प्रयोग करने एवं इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर ध्वनि प्रदूषण (विनियन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत इसे जब्त करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
इसे भी पढ़ें :NEWSWING ROUNDUP: 6 DECEMBER