
Deoghar : बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम ने दुमका कोर्ट ने वर्ष 2015 में बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन में रेल रोकने के आरोप में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान सहित कुल 28 लोगों को संदेह का लाभ देते बरी कर दिया.
तत्कालीन प्रभारी रेल थाना प्रभारी माधुरी मिश्रा ने सुरेश पासवान सहित कुल 28 लोगों को आरोपित बनाते हुए एफआईआर किया था, जिसमें सभी अभियुक्त बेल पर थे.
बता दें इस केस के दो अभियुक्त अनिरुद्ध आजाद एवं रंजन महथा का देहांत हो चुका है और आज बचे हुए 26 अभियुक्त को जज जितेंद्र राम ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण प्रसाद एवं पंकज कुमार यादव ने अपना पक्ष रखा.


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