
NewDelhi : दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एसआईटी को नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में सुनवाई टल गयी हैं. दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी(आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन से संबंधित मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारी को बुधवार को नोटिस जारी किया. फरार चल रहे हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक कर्मचारी की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं.
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IB कर्मचारी का शवएक नाले से बरामद किया गया था


IB के एक कर्मचारी का शव उनके घर के पास एक नाले से बरामद किया गया था. जान लें कि गिरफ्तारी की आशंका के कारण हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के क्रम में जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने जांच कर रहे संबंधित एसआईटी अधिकारी को केस फाइल के साथ आने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी. पुलिस द्वारा अतिरिक्त समय मांगने पर आरोपी के वकील ने अदालत से कहा, इस बात की गंभीर आशंका है कि अगर ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आवेदन बेकार हो जायेगा.
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अदालत कक्ष के बाहर जय श्री राम… और हर हर महादेव…की गूंज
अदालत के आदेश की घोषणा के बाद अदालत कक्ष के बाहर जय श्री राम… और हर हर महादेव…की गूंज सुनाई दी. मृतक आईबी कर्मी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. हिंसा और हत्या में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली में सत्तारूढ़ आप द्वारा निलंबित कर दिया गया था. हालांकि, उन्होंने दंगों या आईबी कर्मी की हत्या में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है.
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