
Ranchi: विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज दलबदल मामले में अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी. स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सुनवाई की अगली तारीख 17 मई तय की है. सुनवाई 12:30 बजे से होगी. इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तावित 14 (प्रस्तावित इश्यू) में से आठ बिंदु भी तय कर दिए हैं. सभी पक्षों को इस संबंध में बुधवार की शाम को ही सूचना प्रेषित कर दी गई है.
मालूम हो कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल से संबंधित शिकायतों के आधार पर चार मामले स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज कराए गए हैं. ये शिकायतें पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बंधु तिर्की और विधायक भूषण तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव की ओर से दर्ज कराई गई हैं. इन मामलों में अब तक सुनवाई के बाद स्पीकर ने 9 मई को बाबूलाल की ओर से प्रारंभिक आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है. अब उन पर दलबदल के तहत सुनवाई की जाएगी.
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दल बदल मामले में अब इन आठ बिंदुओं पर होगी बहस




– विधायक दीपिका पांडेय सिंह द्वारा दी गई अर्जी अत्यधिक विलंब के कारण सुनने योग्य है या नहीं.
– 16 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा विधानमंडल दल की सदस्य संख्या क्या थी और कौन-कौन लोग इस विधानमंडल दल के सदस्य थे. इस दिन ही बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सूचना विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराई थी.
– बाबूलाल मरांडी का इस प्रकार पत्र दिया जाना भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा -2 (क) के अनुरूप झारखंड विकास मोर्चा की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना माना जाएगा या नहीं.
– बाबूलाल मरांडी के इस प्रकार अकेले भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 का लाभ उन्हें प्राप्त होगा या नहीं.
-विद्यमान तथ्यों के आधार पर विलय का दावा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 (2 ) के तहत मान्य है या नहीं.
-21 जनवरी 2020 और 6 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी द्वारा बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को झारखंड विकास मोर्चा से निष्कासित किए जाने संबंधी सूचना के बाद झारखंड विकास मोर्चा विधानमंडल दल की सदस्य संख्या पूर्ववत रही या नहीं.
– बाबूलाल मरांडी तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर झारखंड विधानसभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 2006 के अंतर्गत निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं या नहीं.
– बाबूलाल मरांडी की निरर्हता यदि हो तो वह किस दिन से प्रभावी होगी.