
Ranchi : राज्य सरकार ने पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षण संबधी लिए गये निर्णय को तत्काल स्थगित कर दिया है. इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने आदेश जारी किया है. केंद्र सरकार की सलाह के बाद राज्य सरकार ने अपने पूर्व के निर्णय को बदला है. इसके साथ अब पश्चिम सिंहभूम जिला में अवस्थित लौह अयस्क के खनन का काम जिन कंपनियों को मिला हुआ था उसके पास ही रह गया.
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दरअसल, राज्य मंत्रिपरिषद ने 18.8.2020 को एक प्रस्ताव पारित किया था और पश्चिम सिंहभूम जिला में पूर्व से धारित सात लौह अयस्क खनन पट्टों जिसमें मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, मौजा-बराईबुरू, रकबा-258.99 हेक्टेयर, मेसर्स निर्मल कुमार प्रदीप कुमार, मौजा-घाटकुड़ी आर.एफ रकबा-149.74 हेक्टेयर, श्री पद्म कुमार जैन,मौजा-ठाकुरानी,रकबा-84.68 हेक्टेयर, श्री मिश्री लाल जैन एंड सन्स, मौजा-करमपदाउ, आरएफ रकबा-202.35 हेक्टेयर, मेसर्स शाह बदर्स मौजा-करमपदा आरएफ रकबा-233.89 हेक्टेयर,सर्वश्री रूंगटा माइंस लि.घाटकुड़ी आरएफ रकबा-138.85 हेक्टेयर एवं सर्वश्री आर मैक्डिल एंड कंपनी, मौजा-करमपदा आरएफ,रकबा-110.08 हेक्टेयर को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की थी. इसके बाद खान विभाग उक्त क्षेत्रों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी. लेकिन केंद्र ने यह कह कर स्वीकृति नहीं दी कि खान ब्लॉक का आरक्षण तभी सरकारी उपक्रमों के लिए दिया जा सकता है जब खान की नीलामी में सफल बिडर या कंपनी खनन करने में असफल हो रहा हो या खनन के बाद उसके उत्पादन के लिए प्रोसेस में असफल हो रहा है. लेकिन उक्त मामले में ऐसा कुछ नहीं था. इसके बाद सरकार ने अपने पूर्व के निर्णय को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया है.
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