
- अंचल अधिकारियों को संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए भेजनी होगी अनुशंसा
Ranchi: राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण लोगों के लिए सीधी नियुक्ति के पदों को लेकर आय और संपत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है. यह प्रमाण पत्र राज्य स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन और सरकार की सीधी नियुक्ति को लेकर जारी किया जायेगा. 15 जनवरी 2019 के बाद विज्ञापित सभी नियुक्तियों में गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक दस्तावेज की जांच जिले के उपायुक्त, अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर अनुमंडल अधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा सत्यापित कर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा. झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसके लिए झारखंड सरकार के बने वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा.
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तत्काल सेवा के लिए अलग से आवेदन


कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने कहा है कि आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकार के तय घोषणा पत्र और फार्म में आवेदन देना होगा. तत्काल सेवा के लिए अलग से आवेदन दिये जाने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है. झारखंड के स्थानीय निवासी की पहचान से संबंधित शर्तों का पालन करना भी जरूरी है. संपत्ति और आय के लिए आवेदन वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के सभी स्रोतों से होनेवाली आय की गणना की जायेगी. आवेदक के परिवार की तरफ से शहरों की जमीन का ब्योरा भी इसमें शामिल किया जायेगा. 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन अथवा इससे अधिक के परिवार के सदस्यों की उम्र सीमा भी इसमें मान्य की गयी है. इसमें परिवार के सभी सदस्यों की आय का ब्योरा भी देना जरूरी किया गया है.
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