
Sasaram : जिले में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म का प्रयास करने के एक मामले में शुक्रवार को सासाराम न्यायालय के अपर जिला जज छह ने अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनायी है. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज छह सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम आशुतोष कुमार की अदालत ने दोषी पाये अभियुक्त भुईयां निवासी वाजितपुर, रोहतास को एक हजार रुपये अर्थदंड सहित पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. डेहरी महिला थाना कांड संख्या 69/ 2019 में दर्ज उक्त मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने दर्ज करायी थी.
इसे भी पढ़ें:Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई तक स्थगित की सुनवाई, ज्ञानवापी के बाहर नमाजियों की भारी भीड़
मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि उक्त घटना 17 नवंबर 2019 की शाम 7 बजे की थी. पीड़िता की मां अपने घर पर खाना बना रही थी. उसकी बेटी (उम्र 7 वर्ष) छोटी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी.

कुछ देर बाद वह अचानक रोते हुए घर में आयी, तो पूछने पर बताया कि अभियुक्त ने खैनी मांगी और जब मैं खैनी लाने जा रही थी तो हाथ खींच के देवता घर में ले जाकर गलत हरकत की. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 5 गवाहों को विशेष अदालत में पेश किया गया था.


इसे भी पढ़ें:रांची के पल्स अस्पताल की जमीन की गायब जांच रिपोर्ट मिली, 12 दिनों से ढूंढ रहे थे अधिकारी