
Ranchi : पत्नी, पुत्र व पुत्री की हत्या करने के दोषी स्पेशल ब्रांच के सिपाही ब्रजेश कुमार तिवारी को अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने बीते मंगलवार को उसे दोषी ठहराया था. घटना वर्ष 2020 की है, उसी समय से अभियुक्त जेल में है.
क्या है मामला
पुत्री के प्रेम संबंधों से खफा सिपाही ब्रजेश तिवारी ने हथौड़े और चाकू के वार से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के बड़गांई के चित्रगुप्त नगर में 31 जनवरी 2020 को घटी थी. घटना को अंजाम देने के बाद सिपाही ने कीटनाशक खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, उस समय ब्रजेश को रिम्स में भर्ती कराया गया था. ब्रजेश को निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था. उसने अपनी पत्नी रीना तिवारी, पुत्री खुशबू कुमारी और पुत्र बादल तिवारी की हत्या कर दी थी. पुत्री खुशबू बरियातू स्थित सेवंथ डे एड्वेंटिस्ट स्कूल में दसवीं व पुत्र बादल उसी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता था. ब्रजेश ने उस समय कहा था कि प्रेमी के लिए पुत्री मुझे छोड़ना चाहती है इसलिए उसकी हत्या कर कर दी.
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