
Ranchi : राजधानी के कांके रोड स्थित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआइ) को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा रिश्वत विरोधी पद्धति प्रमाणन लाइसेंस (एबीएमएस) निर्गत किया गया है. सीएमपीडीआइ को मिली यह अनुज्ञप्ति 18 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगी. भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक एसके गुप्ता द्वारा जारी एबीएमएस के संबंध में सोमवार को सीएमपीडीआइ के सीएमडी शेखर शरण ने पत्रकारों को बताया कि यह प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न मापदंडों को पूरा करने के पश्चात प्रदान किया गया है.
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उन्होंने कहा कि सीएमपीडीआइ खनन क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार रहित संस्था बनने की ओर अग्रसर है. इस प्रमाणन से भ्रष्टाचार की संभावनाओं में काफी कमी आयेगी. उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाने वाला यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली सीएमपीडीआइ दूसरी सार्वजनिक उपक्रम है. वहीं, कोल सेक्टर की यह पहली कंपनी है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा रिश्वत विरोधी पद्धति प्रमाणन लाइसेंस जारी किया गया है.
उन्होंने बताया कि यह अनुज्ञप्ति विभिन्न अधिनियम और उनके अधिनियम तथा विनियमों के संबंधित उप बंधों की शर्तों को पूरी करने पर स्वीकृत किया गया है. प्रेस वार्ता में सीवीओ सुमित कुमार सिन्हा, जीएम विजिलेंस श्री पुष्कर, वरीय अधिकारी पंकज पांडे, आलोक कुमार, एके मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे.
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