
Chatra : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कौशिक मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को अपहरण के दोषी दो भाइयों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. यह राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी
राजू कुमार दांगी और मंटू कुमार दांगी को सजा सुनाया गया है. ये दोनों भाई सदर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव का निवासी हैं. इन दोनों भाईयों पर नाबालिग 14 वर्षीय बालक को अपहरण कर 10 लाख रुपए फिरौती मांगने का आरोप है.
घटना 9 अगस्त 2019 की शाम तीन बजे की है. इस मामले में अपहृत बालक की मां बैजंती देवी ने ईटखोरी थाना में मामला दर्ज कराया था. बेजंती देवी ईटखोरी का ही निवासी है.
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थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 9 अगस्त 2019 को बालक स्कूल से पढ़कर घर आया थ. इसके बाद वह शाम तीन बजे घर से बाहर निकला, फिर घर नहीं लौटा. जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया था.
फिरौती की राशि नहीं मिलने पर अपहरणकर्ता ने बालक को अपने गांव पकरिया में छोड़ दिया. ईटखोरी पुलिस ने घटना के दो दिन बाद बालक को बरामद किया.
इस कांड का अनुसंधान ईटखोरी थाना के अवर निरीक्षक मनोज पाल ने किया था. उन्होंने पाया कि दोनों भाईयों ने पकरिया गांव के ही एक वृद्ध गुजर भुईंयां के आधार नंबर और फोटो से फर्जी तरीके से मोबाइल सीम लिया. इस सीम का उपयोग दोनों भाई बालक के अपहरण और फिरौती मांगने में कर रहे थे.
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