
Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग ( जेपीएससी) की परीक्षाएं पहले से ही विवादों में रही है. अब छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को खारिज कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश के खिलाफ कैंडिडेट्स ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसमें एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की गुहार लगाई गई है.
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हिंदी व अंग्रेजी के मार्क्स जोड़ने को सही बताया
इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी के मेंस एग्जाम में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का मार्क्स टोटल मार्कस् में जोड़ा जाना सही है. इसके अलावा कैंडिडेट्स को प्रत्येक पेपर में चालीस परसेंट मार्क्स नहीं लाना था बल्कि टोटल मार्क्स 40 परसेंट लाना अनिवार्य था. इसी आधार पर जेपीएससी ने मेंस एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए.
42 सेलेक्टेड कैडिडेट्स की ओर से एडवोकेट सुमित गड़ोदिया और अर्पण मिश्रा ने 49 कैंडिडेट्स की ओर से अपील याचिका दाखिल की है.
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जेपीएससी की तरफ से नहीं की गयी है कोई अपील
याचिका में यह भी कहा गया है कि जब कोई अभ्यर्थी एक बार नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो जाता है, वह नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता. हालांकि अभी तक न तो राज्य सरकार और न ही जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है.
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