
Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी. कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री वीडियो-कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है.कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा वित्त विभाग के कई एजेंडों पर मुहर लगी है.
नीतीश कैबिनेट ने भोजपुर के बिहिया अंचल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-84 के चौड़ीकरण के लिए NHAI को निशुल्क जमीन का हस्तांतरण किया है.
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गंगा जल उद्भव योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंश भाग कुल रकबा 19.75 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म की जमीन जो नालंदा के सिलाव अंचल में है उसे वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है.




बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही साथ बिहार कारा चालक के संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है.
सरकार ने दो चिकित्सा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है. मधुबनी के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. उदय शंकर प्रसाद को पिछले कई साल से सेवा से गायब रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है, जबकि आरा सदर हास्पिटल में तैनात डॉक्टर कुसुम सिन्हा को कंपलसरी रिटायरमेंट देने का फैसला किया गया है.
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बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन के साथ-साथ सदस्य सचिव की नियुक्ति से जुड़े दिशा निर्देश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हरियाली मिशन के तहत संचालित मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागीय संकल्प में संशोधन किया गया है.
सिपेट औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भागलपुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर के परिसर में करने के लिए 40 करोड़ 10 लाख 77 हजार की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ सहायक अनुदान विमुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है.
बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवाल्विंग फंड सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा निर्धारण एवं अंतरिम मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा.
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15 वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों को विननष्ट करने की इच्छुक वाहन स्वामियों का निबंधन रद्द कराते हुए कर एवं अर्थदंड में राहत देने के लिए परिवहन विभाग की अधिसूचना 30 जून 2020 द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए दिए गए सर्वक्षमा को पूर्व की शर्तों के अनुरूप अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित की गई है.
वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक और वार्षिक आय की सीमा डेढ़ लाख रुपया को बढ़ाकर ढाई लाख रुपया निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
बिहार कैबिनेट ने लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों के बकाया यानी ट्रैक्टर, ट्रेलर बैटरी चालिक वाहन के पथ कर एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति तथा उपयुक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन एकमुश्त पथ कर जमा करने और वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाया व्यापार कर तथा अस्थाई निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से विमुक्त करने की स्वीकृति अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से 6 माह तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है.
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