
Ranchi : अगर आपने भी अपना घर रेंट पर दे रखा है और नगर निगम को डॉमेस्टिक होल्डिंग टैक्स दे रहे है तो अलर्ट हो जाए. चूंकि रांची नगर निगम ऐसे भवन मालिकों से अब ज्यादा टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत भवन का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर पहले से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा. इसके लिए नगर निगम ने आम नोटिस जारी किया है.
वहीं सभी भवन मालिकों से कहा गया है कि जो भी लोग अपने रेसीडेंशियल एरिया का कॉमर्शियल यूज कर रहे है वे 15 दिनों के अंदर रिएसेसमेंट करते हुए टैक्स जमा कराये. ऐसा नहीं करने वालों से रांची नगर निगम सख्ती से निपटेगा. वहीं झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें :जज उत्तम आनंद केस: सीबीआई नहीं पेश कर पाई FSL रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने कहा- यह शर्मनाक
2.10 लाख हाउस होल्डर है रांची में
रांची नगर निगम एरिया में 53 वार्ड आते है. जिसमें 2 लाख 10 हजार हाउस होल्डर रजिस्टर्ड है. जिन्हें हर साल होल्डिंग टैक्स जमा करना है. जहां रेसीडेंशियल एरिया के लिए अलग और कॉमर्शियल एरिया का अलग टैक्स निर्धारित है. ऐसे में लोग अपने रेसीडेंशियल एरिया का होल्डिंग टैक्स जमा कर भवन का कॉमर्शियल यूज कर कमाई करने में लगे है. इससे रांची नगर निगम को नुकसान हो रहा है. कॉमर्शियल टैक्स लगाए जाने से रांची नगर निगम को ज्यादा राजस्व मिलेगा.
इसे भी पढ़ें :Ranchi News : रिहायशी इलाके में स्थित फैक्ट्री से अमोनिया का रिसाव, कई आये चपेट में