
Ranchi : कोविड-19 महामारी के दौरान सभी जुलूसों पर रोक लगने के बावजूद जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में आंदोलन में शामिल भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया. जहां से 25-25 हजार से निजी दो मुचलकों पर जमानत प्रदान की गयी. दोनों को झारखंड हाइकोर्ट ने बीते 20 एवं 27 जुलाई को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी.
अदालत ने दोनों को संबंधित कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सरेंडर करने को कहा गया था. बता दें कि 23 नवंबर 2021 को कोविड-19 के दौरान जुलूस पर रोक के बावजूद मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में प्रदर्शनकारियों का साथ दिया.
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प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की थी. जिसको हटाने और बैरिकेडिंग करने के दौरान कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे. इस मामले में दोनों विधायक समेत 12 नामजद के साथ 300 से 400 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लालपुर थाना में प्राथमिकी(कांड संख्या 251/21) दर्ज की गयी थी.




बता दें कि निचली अदालत से दोनों विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी बीते 21 मई को खारिज होने के बाद हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
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