
Jamshedpur : जमशेदपुर के सुंदरनगर में अवैध संबंध को लेकर ओडिशा के मयूरभंज निवासी बैजू सोय की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण पाड़ेया और उसकी पत्नी रेखा पाड़ेया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय ने दोनों की जमानत याचिका खारिज की. घटना 6 सितंबर 2021 की है.
बता दें कि बैजू सोय पर आरोप था कि उसका लक्ष्मण की पत्नी के साथ अवैध संबंध है. इसको लेकर लक्ष्मण ने बैजू को अपने घर आने से भी मना किया था. पर मना करने के बावजूद बैजू उसके घर आता था. 6 सितंबर को बैजू उसके घर पर था, जहां लक्ष्मण ने अन्य लोगों के साथ उसकी पिटाई कर दी थी. बैजू के परिजनों ने उसे घायल अवस्था में मयूरभंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
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