
Patna : हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर औरंगाबाद के वर्तमान जिला जज कृष्णा मुरारी शरण को निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट ने उन्हें बिहार जुडिशल सर्विस के रुल 6 सब रुल (1) के तहत उन्हें अपने पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.
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इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण मुरारी शरण अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति के वे मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे, लेकिन उनके निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा. जांच जारी रहने या अगले आदेश तक उन्हें पटना सिविल कोर्ट में अटैच किया गया है.
इस आदेश की कॉपी औरंगाबाद के निलंबित डिस्ट्रिक्ट जज कृष्ण मुरारी शरण को भेजी गई है. उन्हें कहा गया है कि वे अपने कार्य का प्रभार इस आदेश के मिलते ही वरिष्ठ एडिशन और सेशन जज को सौंप देंगे.
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