
Alwar : राजस्थान के अलवर में पहलू खान की हत्या (मॉब लिन्चिंग) के मामले में अलवर जिला न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को बरी कर दिया. बता दें कि गोतस्करी के शक में एक अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों की भीड़ ने पहलू खान को जमकर पीटा था. जान लें कि दूध का बिजनेस करने वाले पहलू की दो दिन बाद ही मौत हो गयी थी. पहलू खान की हत्या की घटना में नौ आरोपी पकड़े गये थे, जिनमें तीन नाबालिग हैं.
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फैसले पर पहलू के बेटे इरशाद ने अफसोस जताया
न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी किये जाने के फैसले पर पहलू के बेटे इरशाद ने अफसोस जताया है, इरशाद ने कहा कि वह इस फैसले से खुश नहीं है. इरशादने इसे धोखा बताया और कहा कि उनका परिवार फिर से जांच की मांग करेगा. खबरों के अनुसार कोर्ट में फैसला सुनाते समय कहा गया कि पुलिस आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर पायी.
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर योगेंद्र खटाना ने कहा कि कोर्ट ने लिन्चिंग के सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. यह भी दावा किया गया कि वीडियो में आरोपियों का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया. दूसरी ओर वीडियो बनाने वाला शख्स भी अपने बयान से मुकर गया.
जान लें कि जब पहलू खान पर हमला हुआ था, उस समय वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे. यह मामला देशभर की मीडिया में सुर्खियां बना था. काफी समय तक यह मामला सियासी गलियारों में भी चर्चित रहा. एडीजी (सीआईडी-सीबी) पंकज कुमार सिंह ने इस संबंध में कहा कि पहलू खान केस की जांच में छह लोगों को क्लीन चिट दी गयी है. नौ अन्य आरोपियों को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा.